नोएडा के साथ-साथ गाजियाबाद में भी दफा 144 लागू, COVID-19 के बढ़ते केसों के मद्देनज़र फैसला।

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर पाबंदियां बढ़ रही हैं. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद धारा 144 लगा दी गई है.
देश में कोरोना के मामले (Corona Cases) बढ़ रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर पाबंदियां बढ़ रही हैं. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) और गाजियाबाद (Ghaziabad) में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्हें प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है.
कोरोना के मामलों में इजाफे और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन की ओर से पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है. इसके मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 270 नए मामले सामने आए हैं. गौतमबुद्ध नगर में 117, गाजियाबाद में 55, लखनऊ में 26 और आगरा में 15 मामले सामने आए हैं. इसी के चलते गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लगाई गई है. नोएडा में 31 मई तक और गाजियाबाद में 10 जून तक धारा 144 लागू की गई है. हालांकि इस दौरान स्कूल पहले की तरह ही जारी रहेंगे, लेकिन उनमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, जिसने नोएडा में चिंता और बढ़ा दी है. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,485 नए मामले सामने आए.
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बयान में कहा, “उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं होगी.”
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Uttar Pradesh | Section 144 imposed in Gautam Budh Nagar till May 31st amid rise in Covid cases.</p>— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) <a href=”https://twitter.com/ANINewsUP/status/1520930728560959489?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 2, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
साथ ही पुलिस ने कहा कि स्कूलों में परीक्षा के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का उचित रूप से पालन कराना होगा.
इसके साथ ही यह भी कहा गया कि परीक्षा केंद्रों के परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना दुकानदार को लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी उपकरण किसी को भी बेचने या किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी.