वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े जज बोले, मुझे मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की चिंता, डर का माहौल बना दिया गया है।

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किये गए अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से मना कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है की 17 मई से पहले सर्वे कर के रिपोर्ट पेश करें।
वाराणसी के श्रृंगार गौरती मामले में अधिवक्ता कमिश्नर के जरिये ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश देने वाले जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर ने बाईट गुरुवार को अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई। उन्होंने कहा की साधारण केश में भी डर का माहौल बनाया गया है और डर का माहौल इतना ज्यादा है की मेरे परिवार को मेरी और मुझे मेरे परिवार की हेर वकत चिंता होती रहती है। जज ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुर्वे के लिए नियुक्त किये गए अधिवक्ता कमिश्नर को हटाए जाने वाली मांग याचिका पर फैशला सुनते हुए इस बात को बोलै।
और कोर्ट ने ाडवोक्टे कमिश्नर को हटाने से इंकार कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है की 17 मई से पहले सर्वे कर के सर्व्व रिपोर्ट भी पेश किया जाये।
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साधारण सी कार्यवाही को असाधारण रूप दे दिया गया
जज ने अपने आदेश पर पेज नो 2 पर जिक्र करते हुए लिखा, ” यह कमिशन कार्यवाही एक सामान्य कमिशन है ”जो की सामान्यतः अधिकतर सिविल मामलों में करवाई जाती है और नेनहोने आगे यह भी लिखा की शायद ही किसी मामले में कभी अधिवक्ता कमिश्नर पर सवाल उठाया गया हो। इस साधारण से सिविल वाद को बहुत ही आसाधारण सा वाद बनाया गया है तथा डर का माहौल पैदा किया गया है।
जज ने यह भी कहा की जब मेरी माँ से कल (बुधवार) मेरी बात हुई तो बातचित के दौरान कहा की मेरी बीवी बार – बार मेरे घर से बाहेर रहने को ले कर के चिंता करती रहती है उन्हें मिडिया के माध्यम से शायद ये पता चला की मै भी शायद कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे मना किया की मैं ना जाऊं इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
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17 मई से पहले सर्वे कर के रिपोर्ट पेश करने का आदेश
कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किये गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने वाली याचिका को अष्विकार कर दिया। यहाँ तक की कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है। सर्वे के दौरान ये दोनों या फिर दोनों में से कोई भी एक मौजूद रहेगा। और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है की सर्वे 17 मई से पहले करवा दिया जाये और साथ ही और 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट दे दिया जाये।
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